अलकतरा घोटाला : पूर्व मंत्री आ राजद विधायककेँ भेल पाँच सालक सजा

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राँची / पटना ,मिथिला मिरर : सीबीआईकेँ विशेष अदालत 22 साल पुरान अलकतरा घोटालासँ जुड़ल मामलामे बिहारक पूर्व मंत्री इलियास हुसैनकेँ पाँच सालकेँ सजा आ 20 लाख रुपैयाक जुर्माना लगाओल गेल अछि। मालूम होयत जे दुनू पक्षक सुनवाई पूरा भेलाक बाद अदालत अपन फैसला सुरक्षित राखि लेने छल। एहि मामलामे बिहारक पूर्व मंत्री व राजद विधायक इलियास हुसैन समेत अन्य सात लोकनिकेँ आरोपी बनाओल गेल छल। जानकारीकेँ मुताबिक, सीबीआइकेँ विशेष न्यायाधीश ए.के मिश्राक अदालत अलकतरा घोटालासँ जुड़ल 22 साल पुरान मामलामे दुनू पक्षक सुनवाई केलाक बाद सजाकेँ लेल 22 फरवरीक तिथि तय केने छल। एहि मामलामे सीबीआइ साल 1997 मे कांड संख्या-आरसी-2/97 दर्ज केने छल, जाहिमे बिहारक पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन सहित सात लोक आरोपित कएल गेल छल। एहि घोटालामे बिहारक पूर्व मंत्री मो इलियास हुसैन, मंत्रीक सचिव साहबुद्दीन बेग, खरीद एवं परिवहन विभागक निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, सेक्शन पदाधिकारी शोभा सिन्हा आ ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंहकेँ आरोपित कएल गेल छल।

की छल ई पूरा मामला 

साल 1994 मे  रोड डिवीजन द्वारा चतरामे सड़क बनाओल जा रहल छल। एहि लेल हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकातासँ अलकतरा एबाक छल,मुदा मंत्री आ इंजीनियर लोकनि कंपनीसँ साँठ-गाँठ क’ सरकारकेँ करोड़ों रुपैयाकेँ नुकसान पहुँचेने छल। सीबीआइ जाँचमे सरकारकेँ नुकसान पहुँचेबाक सबूत भेटल छल।  3266 मीट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीकासँ बेच देल गेल जकर कीमत ओहि समयमे 1.57 करोड़ रुपैया छल।

झारखंड हाईकोर्ट खारिज क’ देने छल इलियास हुसैनक जमानत याचिका

झारखंड हाईकोर्ट अलकतरा घोटालामे सजायाफ्ता बिहारक पूर्व मंत्री राजद विधायक इलियास हुसैनक जमानत याचिका खारिज क’ देने छल। न्यायमूर्ति आनंद सेन इलियास हुसैनक जमानत याचिका खारिज करैत कहने छलाह जे भ्रष्टाचारक ई बहुत गंभीर मामला अछि। मालूम होयत जे गुमला जिलामे साल 1991सँ 94केँ बीच अलकतराकेँ आपूर्तिमे अनियमितताक मामलामे सीबीआइ अदालत इलियास हुसैनकेँ चारी साल कैदक सजा सुनने छल। संगही इलियास हुसैन पर दू लाख रुपैयाक जुर्माना सेहो लगेने छल।