चारा घोटाला: लालू यादवक जमानत याचिका खारिज, 30 अगस्त तक करय पड़तनि सरेंडर

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पटना, मिथिला मिरर :  चारा घोटाला मामलामे सजा काटि रहल राजद सुप्रीमो लालू यादवकेँ रांची हाईकोर्ट करारा झटका देलक अछि। कोर्ट लालूक सशर्त जमानत याचिका खारिज क’ देलक। लालूक प्रोविजनल बेलक अवधि 27 अगस्तकेँ समाप्त भ’ रहल छनि आ हुनका 30 अगस्त तक कोर्टमे सरेंडर करय पड़तनि। रांची हाईकोर्ट स्वास्थ्यक आधार पर लालूक पेरोलक अवधि बढ़ेबाक लेल याचिका लगौने छल जकरा कोर्ट खारिज क’ देलक। लालू यादव  मेडिकल ग्राउंड पर जमानतक अवधि तीन महीना तक बढेबाक लेल कोर्टमे अर्जी देने छलाह।  एहि मामलामे शुक्रदिन 24 अगस्तकेँ कोर्टमे सुनवाई भेल। सुप्रीम कोर्टक वकील अभिषेक मनु सिंघवी लालूक पैरवी केलाह। लालूक औपबंधिक जमानत रद्द भेलाक बाद हुनक वकील प्रभात कुमार कहलाह जे लालूक इलाज मुंबईकेँ  एशियन हार्ट इंस्टीट्यूटमे चलि रहल अछि आ आब हुनका इलाजक लेल रांचीक राजेंद्र इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) आनल जाएत जतय हुनक इलाज होयत।  बतादी जे पछिला सुनवाईक दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसादक अस्पतालसँ घर जेबा पर  झारखंड हाई कोर्ट तल्खी देखावैत कहने छल जे लालूकेँ  इलाजक लेल औपबंधिक जमानत भेटल छल एहनमे ओ अपन घर कोना गेलाह। संगहि कोर्ट सीबीआइकेँ निर्देश देने छल जे  लालू यादवक मेडिकल रिपोर्ट आ  डिस्चार्ज समरीक जाँच क’ अपन जवाब दाखिल करै। लालू प्रसादकेँ  क्रोनिक किडनीक बीमारी छनि जकर ऑपरेशन कएल गेलनि तकरा देखि औपबंधिक जमानतक अवधि तीन माह तक बढ़ा देने छल।