मुजफ्फरपुरक घटना : पटना हाईकोर्ट CBI केँ लगौलक फटकार आ देलक सख्त निर्देश

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मुजफ्फरपुर/पटना, मिथिला मिरर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामलाक सुनवाई करैत 23 अगस्त वृहस्पतिदिन पटना हाईकोर्ट सीबीआइसँ  मामलाक जांच प्रगति रिपोर्ट पेश नहि करबा पर नाराजगी जतौलक संगहि एहि मामलाक जाँच क’ रहल एसपीकेँ  ट्रांसफर पर सेहो जवाब-तलब कएलक। चीफ जस्टिस एम आर शाह आ जस्टिस रवि रंजनक खंडपीठ सीबीआइकेँ अगिला सुनवाईमे जाँच रिपोर्ट पेश करबाक सख्त निर्देश देलनि संगे कोर्ट इहो पुछलक जे जाँचसँ संबंधित जानकारी बाहर कोना जाइत अछि? एहि मामलाक अगिला सुनवाई फेर 27 अगस्त 2018 क’ होयत। बतादी जे पटना हाईकोर्टमे जाँचक प्रगति रिपोर्ट सौंपवाक ठीक दू दिन पहिने 21 अगस्तकेँ  सीबीआइ एसपी रैंकक अधिकारी जे पी मिश्राकेँ  तबादला क’ हुनका जगह पर लखनऊ क्राइम ब्रांचक देवेंद्र सिंहकेँ नियुक्त केने छल। जाहि पर बुधदिन पूर्व उपमुख्यमंत्री आ राजद नेता तेजस्वी यादव आ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमंचद मिश्रा सीबीआइकेँ कार्यप्रणाली पर सवाल उठबैत कहलाह जे मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामलामे अनेको राज उजागर भ’ रहल छल, अचानक एसपीक तबादला अनेकों सवाल ठाढ़ क’ रहल अछि? जनतब दी जे मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामलाक मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर जेलमे बंद छथि। ब्रजेश ठाकुरसँ बातचीत आ संबंधक खुलासा भेला पर तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्माकेँ  इस्तीफा तक देबय पड़ल रहनि। एहि घटनाक  पूरा देशमे निंदा भेल रहय आ विपक्षक माँगपर मुख्यमंत्री एहि मामलाक सीबीआइ जाँचक अनुशंसा कएने छलाह। ओकर बाद सीबीआइ मामलाक जाँच क’ रहल अछि। एहि मामलामे जत’ सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने छल ओतहि पटना हाईकोर्ट सीबीआइ जाँचक मॉनिटरिंग क’ रहल अछि।