पटना, मिथिला मिरर: आब बिहार मे सेहो दुपहिया वाहन पर पाछु बैसय बला के हेलमेट पहननाई अनिवार्य कय देल गेल। परिवहन विभाग सब जिला मे डीएम आ एसपी के अहि आदेशक सख्ती स लागू करबाक आदेश देलक अछि। ज्ञात हो कि बिहार मे एखन धरि मात्र चालक के लेल हेलमेट अनिवार्य छल।
सर्वोच्च न्यायालय दुपहिया वाहन चालक के हेलमेट पहननाई अनिवार्य कय चुकल अछि। कोर्टक फैसला के मद्देजनर राज्य सरकार ई निर्देश जारी केलक अछि। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 मे दुपहिया वाहन चालक के संग सवारी के लेल सेहो हेलमेट पहननाई अनिवार्य अछि। मुदा राज्य एहि नियमक पालन नहि भय रहल छल।
ज्ञात हो कि दिल्ली तथा अन्य मेट्रो शहर मे ई नियम पहिने सं लागू अछि। झारखंड मे सेहो पिछला साल अगस्त मे दुपहिया वाहनक सवारी के लेल हेलमेट अनिवार्य कय देल गेल।
परिवहन विभागक के अनुसार वर्ष 2015 के मौत के आंकड़ा के अनुसार अहि दौरान 1988 लोकक जान गेल। जाहि मे चालकक संख्या 904 तथा सवारीक संख्या 1084छल।