सेनारी नरसंहार मे 15 दोषी करार, 17 साल पहिने भेल छल 34 लोकक निर्मम हत्या

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    जहानाबाद, मिथिला मिरर: बिहार के चर्चित सेनारी नरसंहार कांड मे 15 गोटे के दोषी करार देल गेल, जहन कि 23 गोटे के न्यायालय बरी कय देलक। जहानाबाद जिला न्यायालय के एडीजे थ्री बृहस्पति दिन अहि केस मे फैसला सुनौलनि।

    अहि नरसंहार मे न्यायालय वमेश सिंह, मुंगेश्वर सिंह, बुधन यादव, बुटाई यादव, सतेंद्र दास, ललन मांझी, गोपाल साव, दुखित पासवान, करीमन पासवान, गोदाई पासावान, उमा पासवान, विनय पासवान, अरविंद कुमार, लालू यादव, गनौरी मोची के न्यायालय दोषी ठहरौलक अछि।

    अहि सब गोटे के धारा  146, 302/149, 307/149 आ ईएस एक्ट 3/4  के तहत दोषी पोल गेल अछि। अहि धारा के तहत कोनो घटना के अंजाम देबाक लेल पांच सं ज्यादा लोक के इक्ट्ठा भेनाइ आ गलत इटेंशन के संग हत्या केनाइ के मामला अछि। अहि सब गोटे के खिलाफ 15 नवंबर क सजा सुनाओल जायत।

    मोहम्मद इदरीश, रामविलास यादव, कलमेश यादव, सुरेश यादव, भगलु यादव, नरेश यादव, दुधेश्वर पासवान, देवरत्न यादव, उमा ठाकुर, एन अंसारी, एतवार यादव, कृष्णा यादव, नाथुन यादव, रामशीष यादव, जगदीश यादव, अख्तर कसाई, अजय यादव, राजेंद्र यादव, धनपत मिस्त्री, उदय मिस्त्री, रामेश्वर यादव, दशरथ यादव के न्यायालय बरी कय देलक अछि।

    18 मार्च 1999 क भेल अहि घटना मे 34 लोकक बेरहमी सं हत्या कय देल गेल छल। 18 मार्चक राति प्रतिबंधित एमसीसी के हथियारबंद उग्रवादी दस्ता गाम के चारु दिस सं घेर क अहि जघन्य हत्याकांड के अंजाम देने छल।

    गामक 34 गोटे के घर सं जबरदस्ती निकालि कय गामक सामुदायिक भवन के समीप ‘बधार’ मे लयजाक गर्दनि रेत कय हत्या कय देल गेल छल।