सहाबुद्दीन के जमानतक फैसला सं पीड़ित पक्ष असंतुष्ट

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    पटना, सीवान के चर्चित दोहरा अपहरण आ तेजाब हत्याकांडक गवाह राजीव रौशन हत्या मामला मे पूर्व राजद सांसद बाहुबली मो. शहाबुद्दीन के बुधदिन पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देबा पर पीड़ित पक्ष असंतोष जाहिर केलक अछि।

    तेजाब काण्डक शिकार सहोदर भाई गिरीश राज आ सतीश राज आ गवाह राजीव रौशन के माता-पिता उच्च न्यायालय के अहि फैसला के गलत आ अन्यायपूर्ण फैसला बतओलनि। पिता चंदा बाबू कहलनि जे, शहाबुद्दीन के तेजाब कांड मे उम्र कैद के बजाय फांसीक सजा भेटबाक चाही, मुदा उम्र कैदक सजा भेटलाक बाद उच्च न्यायाल जमानत दय देलक अछि।

    ओ कहलनि जे, राज्य मे शहाबुद्दीनक सरकार अछि, एहेन मे न्याय भेटबाक उम्मीद नहि छल। ओ अप्पन आर्थिक तंगी आ बुढापा के कारण फैसलाक विरुद्ध उच्चत्तम न्यायालय जेबा सं मना कय देलनि।

    गौरतलब अछि जे, 16 अगस्त 2004 मे सीवानक जानल-मानल व्यवसायी चंदा बाबू के दू टा लड़का सतीश राज आ गिरीश राजक अपहरण कय लेने छल आ तेज़ाब स नहा क हत्या कय देल गेल।जाहि मे तत्कालीन सांसद मो शहाबुद्दीन के मुख्य आरोपी बनाओल गेल छल, जहन कि तेसर भाई राजीव रौशन खुद के घटनाक चश्मदीद गवाह बतौने छल।