पटना उच्च न्यायालय देलक बीपीएससी अभ्यर्थीक इंटरव्यू पर लागल रोक हटेबाक आदेश

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    पटना, मिथिला मिरर: विभिन्न विश्वविद्यालय मे असिस्टेंट प्रोफेसर के 3364 पदक आवेदक के राहत दैत पटना उच्च न्यायालय बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा नियुक्ति के लेल इंटरव्यू पर लगाओल गेल रोकक आदेश के रद्द कय देलक अछि।

    ज्ञात हो कि न्यायालय ई फैसला समाजशास्त्र विषय के एकटा अभ्यर्थी अर्चना भारतीक याचिका पर सुनवाई करैत देलक अछि। न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी के एकलपीठ अहि याचिका पर सुनवाई करैत कहलक जे, विश्वविद्यालय आ बीपीएससी के बीच राज्य सरकारक कोनो भूमिका नहि अछि। ताहि दुआरे राज्य सरकार रिक्ति के भरबाक लेल बीपीएससी द्वारा लेल जा रहल इंटरव्यू पर कोनो प्रकारक रोक नहि लगा सकैत अछि।

    न्यायालय आदेश देलक अछि जे, इंटरव्यू लेल आ रिजल्ट प्रकाशन पर लागल रोक के जल्दी हटाओल जाए। अहि फैसलाक बाद बीपीएससी द्वारा राज्य के विभिन्न विवि मे असिस्टेंट प्रोफेसर के 3364 पदक लेल पूर्व मे जारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू लेल जा सकत।