बिहारमे 23 दिसंबरसँ पॉलीथिन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, खरीद-बिक्री पर सेहो लागत रोक

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पटना, मिथिला मिरर :। बिहारक सभ जिलामे आब 23 दिसंबरसँ प्लास्टिक कैरी बैग आ पॉलिथीन पर पूर्ण तरहें प्रतिबंध लागी जायत। नगर विकास विभाग 14 दिसंबरसँ लागु होई बला आदेशमे संशोधन करैत आब 23 दिसबंरसँ लागू करबाक घोषणा केलक अछि। विभाग अपन आदेशमे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी कएल गेल  गजट नोटिफिकेशनकेँ हवाला दैत प्रतिबंधक नव तारीख घोषणा केलक अछि। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 15 अक्टूबरकेँ प्रतिबंध पर अधिसूचना जारी केने छल। मुदा एकर गजट प्रकाशन 24 अक्टूबरकेँ कएल गेल छल। गजट नोटिफिकेशनकेँ 60 दिन बाद प्रतिबंधकेँ प्रभावी भेनाई छैक।

नगर विकास विभाग सभ निकायकेँ एहि दौरान सघन जागरूकता अभियान चलेबाक निर्देश देलक अछि। थोक विक्रेताक दुकानमे प्लास्टिक कैरी बैगक स्टॉककेँ सर्वेक्षण लेल सभ जिलामे तीन सदस्यी टीम बनोलक अछि जाहिमे एडीएसओकेँ संग मार्केटिंग ऑफीसर आ सप्लाई ऑफिसर शामिल रहताह। बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2018 केँ गठन कएल गेल अछि। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 क’ धारा-421 आ 422 के अंतर्गत बनाओल गेल  उपविधिके तहत जब्ती, जुर्माना, अपराध शमन इत्यादिक कार्रवाई होयत। एहि नियमक  उल्लंघन करबा पर दंड सेहो लगाओल जायत। 50 माइक्रॉनसँ कम मोटाई वला पॉलीथिन कैरी बैगक खरीद-बिक्री करैत पहिल बेर पकड़य जेबा पर 02 हजार रुपैया, दोसर बेर पकड़ेला पर  03 हजार आ जँ बेर-बेर इ गलती दोहरायब त’ 05 हजार रुपैया जुर्माना भड़य पड़त। वैकल्पिक व्यवस्थाक लेल लघु उद्योग कागजक ठोंगा निर्माण आ जूटक थैलाक एतबे नहि कपड़ाक झोराकेँ सेहो निर्माण कराओल जायत। स्वयं सहायता समूहक महिला आ अनेकों सामाजिक संगठनकेँ संग मिल क’ महिला सभकेँ थैली बनेबाक प्रशिक्षण आ तकनीकी सुविधा प्रदान करत।