दिल्ली, मिथिला मिरर: राज्य निर्वाचन आयोग बुद्धदिन उच्च न्यायालयमे कहलक अछि जे, नगर निगम चुनावमे स्वराज इंडिया पार्टीकेँ एक सामान चुनाव चिन्ह नहि देल जाएत। आयोग अप्पन निर्णयकें सहि बतबैत उच्च न्यायालमे ई दलील देलक अछि।
न्यायमूर्ति हिम कोहलीकेँ समक्ष आयोग कहलक जे, कोनो भी पार्टीकें समान चुनाव चिन्ह देबाक अधिकार आयोगकेँ नहि अछि। ई तय करबाक अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग लग अछि, आ आयोग अहिके अनुसार नियम तय केने अछि। आयोग अहू बात पर जोड़ देलक अछि जे, आब ईवीएम पर प्रत्याशिक तस्वीर सेहो लगाओल जा रहल अछि, ताहि करने आब मतदाताकेँ कोनो परेशानी नहि होएत।