स्टार्ट अप पॉलिसी लागू करय बला राज्यक सूचि मे शामिल भेल बिहार

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     पटना,मिथिला मिरर: बिहार सरकार आब नव उद्यमी के आगू अनबाक लेल स्टार्टअप नीति के लागू कय देलक अछि। स्टार्ट अप नीति 2016 के कैबिनेट स अनुमोदन भेटला के संगहि बिहार देशक ओहि गिनल-चुनल राज्यक सूचि मे शामिल भय गेल जे अहि पॉलिसी के लागू कय चुकल अछि।

    बिहार मे नव स्टार्टअप नीति के तहत 5 साल तक के एजेंसी के फायदा भेटत। 5 साल स अधिक समय बला एजेंसी अहि पॉलिसी स बाहर रहत। अहि पॉलिसी के खास बात अछि जे, स्टार्ट अप एजेंसी के 5 साल तक रजिस्ट्रेशन नहि कराबय पड़त।

    हालांकि ई छूट मानव रिस्क स जुड़ल एजेंसी के नहि भेटत। उद्योग विभागक प्रधान सचिव एस सिद्दार्छ बतौलनि  जे, राज्य सरकार के 500 करोड़क स्टार्टअप कैपिटल मे स एसटी और एससी के 22 फीसदी के राशि रिजर्व कय देल गेल अछि, ओतहि महिला और एससी/एसटी कोटाक लेल अतिरिक्त लाभ देल जायत।

    नीति मे सरकार एजेंसी के लेल फण्डिंग के सेहो प्रावधान केलक अछि। विकास आयुक्तक अध्यक्षता मे एकटा ट्रस्टक सेहो गठन कायल गेल अछि।