पटना, मिथिला मिरर: बिहारक शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी कोचिंग संस्थान पर नकेल कसबाक पूरा तैयारी कय लेलनि अछि। बताओल जा रहल अछि जे, बिहारक सब निजी कोचिंग संस्थान या निजी शिक्षण संस्थान संचालन करबाक लेल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होयत। अहि के लेल 31 जनवरी 2017 तक के समय निर्धारित कायल गेल अछि। मंगलदिन शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरीक अध्यक्षता मे भेल विभागीय समीक्षा बैसक मे ई निर्णय लेल गेल।
ओतहि 10 या अहि सं कम छात्र वला कोचिंग के रजिस्ट्रेशन करेबाक जरूरत नहि होयत। ज्ञात हो कि बिहार कोचिंग नियमावली 2010 के अनुसार तीन वर्ष के लेल शिक्षण संस्थानक निबंधन होइत अछि। कोचिंग संस्थानक अधिक फीस लेबा सं रोकनाई आ छात्र के अधिक फीस देबा सं रोकनाई तथा बेहतर पढ़ाई उपलब्ध करवेनाइ अहि नियमावलीक उद्देश्य छल। हालांकि नियमावली के पालन नहि भेला सं लगातार विभागक शिकायत भेट रहल अछि।