पटना, मिथिला मिरर: राज्य मे शौचालय निर्माण मे भेल बंदरबांट पर उच्च न्यायालय नाराजगी जाहिर केलक अछि। योजनाक लेल केन्द्र सरकार दिस सं देल गेल धन राशिक दुरुपयोग मामला मे पटना उच्च न्यायालय सोमवार सुनवाई केलक अछि।
न्यायालय सुनवाई करैत राज्य सरकार के स्थिति स्पष्ट करैत चारि सप्ताह मे जवाब दायर करबाक निर्देश देलक अछि। अहि संबंध मे दायर जनहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के खंडपीठ सुनवाई केलक अछि। गौरतलब अछि जे, 2013 मे केन्द्र सरकार राज्य मे शौचालय निर्माणक लेल धनराशि निर्गत केने छल।
अहि के तहत 9 हजार रुपैया केन्द्र आ राज्य सरकार के देबाक छल। जहन कि लाभुक के एक हजार रुपैयाक धन राशि देबाक प्रावधान छल। शौचालय के निर्माण मे पैघ पैमान पर गड़बड़ी करबाक आरोप अहि जनहित याचिका मे लगबैत एकर जांच करेबाक मांग कायल गेल छल।